उत्तरप्रदेश

लड़की अपहरण आरोपी की जमानत निरस्त

कोर्ट के आदेश पर ऐसा हुआ

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सिद्धान्त फास्ट न्यूज़ ब्यूरो लखनऊ जौनपुर अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज एससी एसटी अनिल कुमार यादव ने बदलापुर थाना क्षेत्र की घटना की सुनवाई में आरोपी जनार्दन सिंह उर्फ राजू, दलित किशोरी का अपहरण करने के मामले में जमानत पत्र निरस्त कर दिया। सरकारी वकील सुनील कुमार अस्थाना ने जमानत प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता मानसिक रूप से कमजोर थी उसे आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर ले जाना अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी जनार्दन सिंह उर्फ राजू का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।


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