
सिद्धांत फास्ट ब्यूरो
वाराणसी
पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को उम्रकैद, दो लाख रुपए जुर्माना, वकील ने कहा- हाई कोर्ट जाएंगे
उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आज आर्म्स एक्ट के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व विधायक को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया था. इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है
उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आज फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसक साथ ही दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसके नहीं दिए जाने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है. वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया था. इस मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 467/120B, 420/120, 468/120 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने बताया कि वो एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.
वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में जज अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को 467/120B में उम्रकैद, 420/120 में 7 साल की सजा 50 हजार जुर्माना, 468/120 में 7 साल की सजा 50 हजार जुर्माना और आर्म्स एक्ट में 6 माह की सजा सुनाई है. वहीं, इसी केस से संबंधित भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में मुख्तार को मंगलवार को दोष मुक्त किा गया था. 11 मार्च को बहस पूरी होने के बाद 12 मार्च को फैसला सुनाया गया है.

